नई दिल्ली: दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को सुनवाई में नाराजगी जताई है. सुनवाई के दौरान जस्टिस विपिन सांघी ने कहा कि ‘हम कई दिनों से सुनवाई कर रहे हैं. रोजाना एक ही तरह की बात सुनाई दे रही है. अखबारों और चैनलों में बताया जा रहा है कि हालात गंभीर हैं.’ हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो बताए कि दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी और कैसे आएगी?
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने बताया कि दिल्ली को कल सिर्फ 296 MT ऑक्सीजन मिली, जो 480 MT के ऑवंटन से काफी कम है. दिल्ली सरकार ने कहा कि ‘ हमें हमारे कोटे की 480MT ऑक्सीजन दिलाई जाए. वरना अगले 24 घंटे में सिस्टम कोलेस्प हो जाएगा. हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है. हर मिनट जान जा रही हैं.’
दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सुनवाई में टैंकरों को रोके जाने को लेकर फिर चेताया. कोर्ट ने कहा कि ‘अगर दिल्ली के टैंकर कहीं रोके गए तो कड़ी कार्यवाही होगी. हम किसी को नहीं बख्शेंगे.’
हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से उन घटनाओं का ब्योरा मांगा जहां उनके हिस्से के ऑक्सीजन के टैंकर नहीं भेजे गए. दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि ‘कुछ अस्पतालों की आपूर्ति श्रृंखला पर पकड़ है, उनको भी ऑक्सीज़न नहीं मिल पा रही है. जिन राज्यों में ऑक्सीजन संयंत्र है वहां पर स्थानीय अधिकारी अपने ही राज्य में ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं.’
केंद्र सरकार ने दिल्ली के स्थानीय स्तर पर कमी का हवाला दिया है. केंद्र का कहना है कि दिल्ली के पास करीब 600 MT ऑक्सीजन है, जो या तो अस्पतालों के पास है या आपूर्तिकर्ता के पास है, ऐसे में दिल्ली सरकार को अपनी आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ करनी होगी.